सेबी ने सख्त किए नियम, धोखाधड़ी के बारे में विशेष ब्योरा देना होगा कंपनियों को
नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी के नए कड़े खुलासा नियमों के तहत सूचीबद्ध कंपनियों को अपने कार्यकारियों द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी और इसके वित्तीय असर की ब्योरेवार विशिष्ट जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के इन कड़े नियमों से सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा बाजार के लिहाज से संवेदनशील सूचनाओं को चयनित रूप से लीक करने पर रोक लगेगी। इसके साथ ही निवेशकों के हितों की रक्षा भी होगी।
सेबी के निदेशक मंडल ने खुलासा नियमों में बदलावों को मंजूरी दी है, ताकि उन्हें मजबूत बनाया जा सके। नए नियमों के तहत कंपनी को धोखाधड़ी, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी) की गिरफ्तारी या उसकी चूक का कोई भी मामला होने पर तुरंत इसकी जानकारी देनी होगी। कंपनियों को इसका ब्योरा शेयर बाजारों को देना होगा। इसके साथ ही कंपनियों को इस तरह की घटना के अनुमानित असर, इसमें शामिल लोगों आदि का ब्योरा भी शेयर बाजारों को देना होगा।
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