ओडिशा। पिछले कुछ महीनों में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ शिकायतों का अंबार लगने के बाद अब ओडिशा सरकार ने चिट फंड मामलों की सुनवाई के लिए चार विशेष अदालतों का गठन करने का फैसला लिया है।
ओडिशा सरकार ने नियम मुताबिक भुवनेश्वर, बालासोर, संबलपुर और बहरामपुर में चार नामित अदालतों का गठन करने का फैसला किया है। जमाकर्ताओं के हितों का ओडिशा संरक्षण (वित्तीय स्थापना में)- 2011 अधिनियम के तहत 13 अगस्त को इस साल भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। यह राज्य सरकार को अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार देता है।
वहीं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विशेष अदालतों की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह अदालत दोषी कंपनियों और निवेशकों के बीच रसीद के वितरण के मुद्दे को दिशा-निर्देशित करने के साथ-साथ संपत्ति की नीलामी के बारे में फैसला भी करेगी।
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