क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी मामला – सुप्रीम कोर्ट ने लगायी राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक लाइसेंस के बिना जमा स्वीकार करने से क्रेडिट सहकारी समितियों पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली तारीख तक कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
सहकारी समितियों का तर्क है की वे न तो बैंकिंग गतिविधियों में शामिल है और न ही ऐसा करने का इरादा कर रहे हैं। वे केवल सदस्यों से जमा स्वीकार करते है।
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