मुंबई। गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार करने पर दो कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा झटका दिया है। आरबीआई ने इन दोनों कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। रिजर्व बैंक की ओर से दोनों के कंपनियों के नाम जारी किए गए हैं। इन कंपनियों के नाम चेन्नई फाइनेसको और शुभम फाइनेसियल सर्विसेज लिमिटेड है।
आरबीआई को रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45आईए(6) के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार है। चेन्नई फाइनेसको का अधिकारिक रूप से शपोरवाड़ी, आदर्शनगर और हैदराबाद में कार्यालय है। जबकि शुभम फाइनेसियल सर्विसेज का बौढानगर और सिंकदराबाद में दफ्तर है।
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