चिटफंड कंपनियों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं – गृहमंत्री
रायपुर–प्रदेश में चिटफंड कंपनियों का मामला सोमवार को फिर विधानसभा में आया। गृहमंत्री रामसेवक पैकरा ने बताया कि राज्य में 67 नान बैंकिंग कंपनियां संचालित हैं। शासन द्वारा ऐसी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं है।
इनका पंजीयन केंद्रीय कार्पोरेट मंत्रालय से होता है। शासन को 31 कंपनियों के खिलाफ शिकायत मिली है। इनमें से 36 पर जुर्म दर्ज किया गया है। गृहमंत्री ने विधायक अमरजीत भगत के एक सवाल के जवाब में लिखित में ये बातें कहीं।
उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर से राज्य में कार्यरत नान बैंकिंग कंपनियों के पंजीयन के संबंध में जानकारी ली जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग भोपाल से जानकारी के लिए पत्राचार किया गया है। शासन 14 कंपनियों के खिलाफ शिकायत की जांच कर रहा है।
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