नीलाम करो रोजवैली की संपत्ति : होई कोर्ट
कोलकाता। करोड़ों का घोटाला करने वाली रोजवैली चिटफंड कंपनी के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को कंपनी की संपत्तियां नीलाम करने का आदेश दिया है। संपत्तियों का आंकलन करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें रोजवैली समूह के रीयल इस्टेट मैनेजर को भी शामिल किया गया है।
यह कमेटी संपत्तियों की बिक्री से संबंधित तमाम तथ्यों का लेखा-जोखा रखेगी और उसी की देखरेख में संपत्तियों की बिक्री की जाएगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जून के मध्य तक का समय निर्धारित किया गया है। नीलामी से मिलने वाली राशि निवेशकों को लौटाने का भी आदेश दिया गया है।
रोजवैली समूह पर निवेशकों से गलत तरीके से रुपये ऐंठने का आरोप है। इससे पहले ईडी ने समूह के 2,631 बैंक खातों को मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया था। इनमें 295 करोड़ रुपये जमा थे। रोजवैली समूह का प्रमुख गौतम कुंडू अभी जेल में बंद है। सीबीआइ करेगी 25 हजार करोड़ के चिटफंड घोटाले की जांच रांची ।
झारखंड की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई के 25 हजार करोड़ रुपये लेकर भागने वाली चिटफंड कंपनियों की जांच का जिम्मा हाई कोर्ट ने सीबीआइ को सौंपा है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने चिटफंड घोटाले को गंभीरता से लेते हुए सोमवार को यह आदेश जारी किया। झारखंड अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में 27 चिटफंड कंपनियों करीब 25 हजार करोड़ रुपये का घोटाला किया है।
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