नई दिल्ली। विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के प्रति रुझान बनाए रखने के लिए बाजार नियामक सेबी ने एक बड़ा फैसला लिया है। सेबी ने विदेशी निवेशकों के लिए निवेश के नियमों को और आसान कर दिया है। सेबी ने अपनी बोर्ड बैठक में एफआईआई, क्यूएफआई, सब अकाउंट कैटेगरी को मिलाकर फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टर (एफपीआई) नाम से नई कैटेगरी बना दी है।
इसके अलावा सेबी ने विदेशी निवेशकों के लिए केवाईसी नियमों में ढील दी है। साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। विदेशी निवेशकों का अब स्थाई रजिस्ट्रेशन होगा।
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