सहारा-सेबी विवाद : बैंक गारंटी के मसौदे को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी
सहारा द्वारा पेश बैंक गारंटी के मसौदे को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी प्रदान कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सहारा समूह के बैंक खातों के इस्तेमाल पर रोक लगी हुई है लिहाजा संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धनराशि से कर्मचारियों के वेतन तथा टैक्स आदि का भुगतान किया जा सकता है.
जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर, जस्टिस अनिल आर दवे और जस्टिस एके सीकरी की बेंच ने सहारा के वकील कपिल सिब्बल द्वारा पेश बैंक गारंटी के प्रारूप को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी. वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 26 मार्च, 2014 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पांच हजार करोड़ की बैंक गारंटी दी जाएगी.
सहारा के वकील गौतम अवस्थी द्वारा जारी बयान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के इस आग्रह को भी स्वीकार कर लिया कि संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि का उपयोग सहारा समूह के कर्मचारियों के वेतन, पारिश्रमिक तथा वैधानिक दायित्वों के तहत देनदारियों के लिए किया जा सकता है.
हालांकि, इस मसले पर अदालत ने औपचारिक आदेश अभी नहीं दिया है. अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 26 मार्च, 2014 के आदेश का पालन करने के बाद यदि सहारा को अपनी अचल संपत्तियों की बिक्री से अतिरिक्त धनराशि हासिल होती है तो उसे उसके वैधानिक दायित्वों को पूरा करने से नहीं रोका जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 14 मई निर्धारित की है.
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