स्पीक एशिया का 101 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने स्पीक एशिया ऑनलाइन विपणन घोटाला मामले में मनी लांड्रिंग जांच के संबंध में बैंक खातों में जमा 101 करोड़ रुपये को कुर्क किया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कंपनी, उसके अधिकारियों तथा कुछ अन्य के खिलाफ 2012 में आपराधिक मामला दर्ज किया था।
एजेंसी के सूत्रों ने कहा, ‘कंपनियों तथा अन्य द्वारा रखी गई जमा राशि कुर्क की गई है। एजेंसी का मानना है कि यह राशि अपराध के जरिए कमाई गई है। कुल 101 करोड़ रुपये की राशि कुर्क की गई है।’ इस कुर्की आदेश को पीएमएलए के निर्णायक अधिकारी के समक्ष 180 दिन के भीतर चुनौती दी जा सकती है।
सिंगापुर की कंपनी की ईडी तथा अन्य एजेंसियां जांच कर रही हैं। कंपनी पर कथित रूप से निवेशकों के 700 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। यह मामला 2011 में प्रकाश में आया जब मुंबई अपराध शाखा ने समूह तथा भारत तथा विदेशों में उसकी विभिन्न इकाइयों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया।
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