5 साल में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 124 मामले
रायपुर। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों पर ठगी के दर्ज मामले को लेकर कांग्रेस विधायकों ने गृहमंत्री रामसेवक पैकरा को घेरने की कोशिश की। गृहमंत्री ने बताया कि प्रदेश में चिटफंड एक्ट के अंतर्गत कोई कंपनी पंजीबद्घ नहीं है। पिछले पांच वर्षों में फर्जी नॉन बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ 124 मामले दर्ज किए गए हैं।
इनमें वर्ष 2010 में 24, 2011 में 30, 2012 में 17, 2013 में 18 व वर्ष 2014 में 35 प्रकरण शामिल हैं। वर्ष 2014 में चिटफंड कंपनियों द्वारा 22 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले सामने आए हैं। प्रश्नकाल में मूल प्रश्नकर्ता कांग्रेस विधायक अरुण वोरा की गैर-मौजूदगी में विधायक मोतीलाल देवांगन ने यह मामला उठाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि चिटफंड कंपनियां हजारों करोड़ जनता का पैसा लूट रही हैं। उन्होंने जांजगीर-चांपा जिले में सक्रिय साईप्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ दर्ज प्रकरणों के बारे में पूछा। गृहमंत्री ने बताया कि 234 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पांच कंपनियों के संचालक शामिल हैं। वर्ष 2014 में 35 प्रकरणों में चिटफंड कंपनियों द्वारा 22 करोड़ रुपए की ठगी की गई है।
साईप्रसाद कंपनी के खिलाफ भी प्रकरण विवेचना में है। विधायक मोतीलाल देवांगन ने आरोप लगाया कि चिटफंड कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में दस हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया है। गृहमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 67 चिटफंड कंपनियां कार्यरत हैं। प्रदेश में चिटफंड एक्ट-1982 लागू है। कंपनियों का पंजीयन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कार्यालय द्वारा किया जाता है। कंपनियों की अवैध वित्तीय गतिविधयां रहती है। अवैध चिटफंड कंपनी के रूप में ये राज्य में कार्य करती हैं।
चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधेयक पारित किया गया है। वर्तमानम ें यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। इस विधेयक का अधिनियम का रूप लेने से राज्य में जो कंपनियां अपना व्यवसाय प्रारंभ करती है उसकी सूचना प्राप्त हो सकेगी और कंपनियों से वांछित जानकारी कलेक्टर मांग सकेंगे। अनियमितत कार्रवाई होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें दंडित किया जा सकेगा। उनकी संपत्ति कुर्म की जा सकेगी। मुख्य सचिव द्वारा वर्ष 2014 में इस प्रकार की अवैध कंपनियों के खिलापु प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए जिला स्तरीय समिति का निर्माण किया गया है।
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