नागपुर। लुभावने वादे करके सैकड़ों लोगों से उनकी गाढ़ी कमाई को निवेश करवाकर धोखाधड़ी करने वाली श्रीसूर्या ड्रीम डेस्टिनेशन कंपनी की संचालिका और आरोपी पल्लवी जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
श्रीसूर्या समूह के सर्वेसर्वा समीर जोशी और उनकी पत्नी पल्लवी जोशी पर आरोप है कि उन्होंने तिमाही 12.5 फीसद ब्याज का आकर्षक लालच देकर 5,092 निवेशकों से करबी 239 करोड़ रुपये की ठगी की थी। होटल व्यवसायी अमित मोरे ने इस मामले में सबसे पहले प्रतापनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर जोशी दंपती के खिलाफ 14 सितंबर को भादंवि की धारा 406, 420, 34 व महाराष्ट्र निवेशक संरक्षण अधिनियम 1999 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामला दर्ज होने के तुरंत बाद 17 सितंबर को पल्लवी ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। उसे अस्थाई अग्रिम जमानत दी गई थी, लेकिन बाद में जमानत रद्द कर दी गई। 10 अक्टूबर को कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की थी। इसके बाद पल्लवी ने नियमित जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। इस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी हुई थी। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। शुक्रवार को अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए पल्लवी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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