दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनियों को एमवे, मोदीकेयर और ओरिफ्लेम जैसे प्रत्यक्ष विक्रेताओं के स्वास्थ्य और सौंदर्य उत्पादों को उनकी सहमति के बिना बेचने से रोक दिया है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह द्वारा अंतरिम निर्देश तीन प्रत्यक्ष विक्रेताओं की दलीलों पर आया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके ब्रांडों के तहत उत्पाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सस्ती दरों पर बेचे जा रहे थे जिसके परिणामस्वरूप उन्हें वित्तीय नुकसान हो रहा है । उन्होंने यह भी आशंका जताई कि माल के साथ छेड़छाड़ या जालसाजी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर की जा सकती है।
स्थानीय आयुक्तों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, जिन्होंने अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट, हेल्थकार्ट, स्नैपडील और 1MG पर कुछ विक्रेताओं के गोदामों का निरीक्षण किया, अदालत ने देखा कि उत्पाद न केवल महंगा थे, बल्कि नामों का गलत उल्लेख भी था। इसके अलावा, उत्पादों के कोड और इनर सील के साथ छेड़छाड़ भी की गई थी और एक्सपायर हो चुके उत्पादों को नई तिथियां दी जा रही थीं। वास्तविक माल बेचने के बजाय पूरी तरह से छेड़छाड़ वाले उत्पादों को बेच रहे थे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि केवल उन विक्रेताओं को जिन्होंने एमवे, ओरिफ्लेम और मोदीकेयर की सहमति प्राप्त की है, उन्हें अपने उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचने की अनुमति दी जाए। अदालत ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को उन विक्रेताओं के पूर्ण संपर्क विवरण को प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया, जिन्होंने अपने उत्पादों को बेचने के लिए सहमति प्राप्त की हैं
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