भारतीय रिजर्व बैंक(आर.बी.आई.) ने लोगो को राहत देते हुए सोमवार को एक नोटिफिकैशन जारी करते हुए कहा है कि अब नया बैंक अकाऊंट खुलवाने के लिए स्थानीय पते के बारे में बैंक को घोषणा के रूप में सिर्फ एक ब्यौरा पत्र देना होगा। आर.बी.आई. के इस फैसले से अपने होमटाऊन से दूर किराए के मकान रहने वाले लाखों लोगों को फायदा होने की उम्मीद है।
वर्तमान समय में नया बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसैंस या फिर कोई और पहचान पत्र आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है। इसके अलावा स्थायी पते के बारे में भी एक प्रूफ देना होता है जैसे टैलीफोन बिल, बिजली बिल या फिर राशन कार्ड।
बैंक ने अपने नोटिफिकैशन में कहा है कि पते को लेकर कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी। खाताधारक की ओर से दिए जाने वाले पते के बारे में बैंक ‘पॉजिटिव कंफर्मेशन’ के तहत जांच कर सकते हैं। इसके अलावा खाताधारक के घर जाकर भी इसकी जांच कर सकते हैं।
आर.बी.आई. की ओर से जारी किए गए नए आदेश के बाद खाताधारक को सिर्फ एक एड्रैस प्रूफ देना होगा। यह स्थायी या अस्थायी पते के बारे में हो सकता है। अगर खाताधारक के पते में कोई बदलाव होता है तो इस स्थिति में बैंक शाखा में छह महीने के भीतर नए पते का प्रूफ देना होगा। आर.बी.आई. ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अपने स्थायी पते से दूर रहने वाले लोगों को सिर्फ एक प्रूफ देना होगा।जिसमें उसके स्थाई पते की जानकारी हो और अगर इस पते में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होता है तो हफ्ते के भीतर बैंक को जानकारी देनी होगी।
अगर आपके पास भी मल्टी लेवल मार्केटिंग (MLM) से जुडी कुछ जानकारी है या फिर आप विचार शेयर करना हैं तो कमेंट बाक्स मे जाकर कमेंट कर सकतें हैं।
Leave a Reply