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ग्रीन रे कंपनी के डायरेक्टर व एजेंट अब भी फरार

By Pooja Sharma | Published on 15/05/2014

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ग्रीन रे कंपनी के डायरेक्टर व एजेंट अब भी फरार

राजधानी समेत छत्तीसगढ़ के विभिन्ना जिलों में कार्यालय खोलकर सोने-चांदी के कारोबार में बराबर का मुनाफा देने का झांसा देकर हजारों नागरिकों से करोड़ों रुपए फरार हुए Green ray international एवं land developer chit fund companies के डायरेक्टर व एजेंट छह दिन बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगे।रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में घोटाला सामने आने के छह दिन बाद भी एजेंटों और डायरेक्टरों की तलाश अब भी जारी है।

ग्राहको से करोड़ों रुपए लेकर घोटालेबाजों के देश छोड़कर भागने की आशंका बताते हुए पुलिस उनके खिलाफ red corner notice जारी करने की तैयारी में है। आपको बता दे की पहले इन कंपनियों का मुख्यालय बंद कराया गया था। इसके बावजूद शहरों में कंपनी अवैध रूप से संचालित होती रही। आठ माह पूर्व ओडिशा हाईकोर्ट के निर्देश पर कम्पनी के मुख्यालय को सील कर दिया गया था ।  Green ray कम्पनी के संचालकों के ओडिशा, मुम्बई, दिल्ली के साथ ही दुबई से लिंक जुड़े हुए हैं जो कंपनी की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।

कांग्रेस कमेटी व्यापार के अध्यक्ष कन्हैया अग्रवाल का कहना है करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में फरार डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर राजेश शर्मा की तरह  Green ray कंपनी के घोटालेबाज भी देश से बाहर निकल जाने पर क्या पुलिस red corner notice जारी करेगी? अग्रवाल ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि 4 मई को घोटालेबाजों के खिलाफ शिकायत कराई गई थी लेकिन कार्रवाई छह दिन बाद शुरु हुई।

कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मीर साहिरूद्दीन जालेगांव ओडिशा, डायरेक्टर मीर ताहिरूद्दीन, अय्यूब शाह कपड़ा व्यवसायी दिल्ली और खालिक शाह ओडिशा का रहने वाला है। इन डायरेक्टरों ने भारत अलावा दुबई में भी कंपनी का कारोबार फैला रखा है। और धर्म के आधार पर मुस्लिम समुदाय के कमजोर वर्गों को अपना मुख्य निशाना बनाया।

कांग्रेस व्यापार अध्यक्ष के अशोक शिवहरे, जागेश्वर राजपूत, प्रवीण जैन तथा अतुल रघुवंशी का कहना है कि फर्जी चिटफंड कम्पनी व land developers जिन्हें सेबी या आरबीआई से मान्यता भी प्राप्त नहीं है उन्हें प्रदेश सरकार chit fund companies की जांच के लिए विशेष एजेंसी का गठन करे तथा पूर्व में जिन कम्पनियों के खिलाफ जांच की गई है, उनका भी ब्योरा सार्वजनिक किया जाए। कोर्ट द्वारा लैंड डेव्हलपर्स, गोल्डन लैंड डेव्हलपर्स, माइक्रो लीजिंग एण्ड फाइनेसिंग कम्पनी, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, बेसिल इन्टरनेशल समेत अन्य कम्पनियों के दस्तावेज मांगे गए हैं। ऐसी कम्पनियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कि जाए। अध्यक्ष ने सभी जमाकर्ताओंसे कहा है कि वे कम्पनी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें जिस कम्पनियों में राशि जमा कि गई है और अध्यक्ष को भी इससे अवगत कराएं ताकि समय रहते फर्जीवाड़े को रोका जा सके।

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