श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सैकड़ों निवेशकों के मेहनत की गाढ़ी कमाई लेकर फरार हुई शीन फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट (इंडिया), शीन एग्रो प्लांटेशन लिमिटेड और शीन रोड लिंक्स लिमिटेड के खातों को सील कर दिया है।
साथ ही अदालत ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों को किसी भी प्रकार से लेनदेन पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि शीन फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट (इंडिया) के प्रबंध निदेशक और तीनों कंपनियों के निदशकों कंपनी के जमा खातों का इस्तेमाल लेन-देन में कतई न करें।
दरअसल शीन फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट (इंडिया) कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों ने हाई कोर्ट में य़ाचिक दायर कर इनपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया शीन फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट (इंडिया) ने निवेशकों के करोड़ों रुपये का गबन करने के बाद दो अन्य कंपनियां खोली और इन कंपनियों में भी लोगों का पैसा जमा किया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन कंपनियों ने निवेशकों का पैसा अभी तक नहीं लौटाया है। जिसके बाद अदालत इस कंपनियों के चल-अचल संपत्ति और जमा खातों को सील करने का आदेश दे दिया।
अगर आपके पास भी मल्टी लेवल मार्केटिंग (MLM) से जुडी कुछ जानकारी है या फिर आप विचार शेयर करना हैं तो कमेंट बाक्स मे जाकर कमेंट कर सकतें हैं।
Discover more from MLM Hindi News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply