अब एनजीओ को विदेश से मिलने वाले चंदे का सारा लेखा जोखा पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को देना होगा। इस बात को गृह मंत्रालय ने गुरुवार को गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) को नोटिस भेजकर विदेश से मिलने वाले चंदे की जानकारी पहले आरबीआई को देने के लिए कहा है।
गृह मंत्रालय ने एफसीआरए विभाग की ओर से विदेशी चंदा लेने वाले सभी एनजीओ को भेजा गया है। ताकि आरबीआई इनके पैसे के इस्तेमाल पर नज़र रख सके, इस उद्देश्य से गृह मंत्रालय की ओर से यह कदम उठाया गया है। इसके तहत अब एनजीओ को विदेश से मिलने वाले चंदे की जानकारी पैसा आने से पहले आरबीआई को देनी होगी। साथ ही एनजीओ ये पैसा किस मकसद के लिए ले रहे हैं और कंहा पर और किसलिए खर्च कर रही है आदि ये जानकारी भी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
इतना ही नहीं अगर एनजीओ ने इसका पालन नहीं किया तो विदेश से चंदा लेने की इजाजत वापस ली जा सकती है। मालूम हो कि अब तक एनजीओ को विदेशों से चंदा किस मकसद के लिए ले रहे हैं यह बताना जरूरी नहीं होता था।
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