आय से अधिक संपत्ति जूटाने के मामले मे तामिलनाडू की मुख्य मंत्री जयललिता के खिलाफ कर्नाटक सरकार की विशेष अपील पर सुप्रीम कोर्ट मामले मे सुनवाई करेगी। जयललिता और उनके सहयोगियों को निचली अदालत ने सजा दी थी जिसकी वजह से उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ा था। मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ मिले सबूतो को नाकाफी बताते हुए बरी कर दिया।
हालांकि हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट मे आज होगी। यह मामला काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जयललिता के भाग्य का फैंसला करेगा। कोर्ट का फैंसला अगर जयललिता के खिलाफ आया तो शायद हो सकता है कि राज्य मे होने वाले विधान सभा के इलेक्शन मे शिरकत न कर पाऐं, जिसका फायदा विपक्ष को मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्पेशल कोर्ट ने जया और तीन अन्य को चार साल की सजा और 100 करोड़ का जुर्माना लगाया था। इसकी वजह से उन्हें सितंबर 2014 में मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थीए लेकिन पिछले साल मई मे कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया गया था और कहा था कि अगर आय दस फीसदी से ज्यादा हो तो उसे अपराध नहीं माना जा सकता। इसके बाद वे फिर से मुख्यमंत्री बनी थी।
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