
जांच के दौरान इन कंपनियों से दस्तावेज मांगे जाने पर प्रशासन को किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त नहीं हो सके। साथ ही चिटफंड कंपनियों में से एक भी कंपनी RBI रजिस्टर्ड नहीं है ।उन्होंने पांचों कंपनियों के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिए और इन सभी कंपनियों पर कारवाई करने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया है। न्यायालय से जारी इस नोटिस में कंपनियों के आयकर से लेकर फर्म की जानकारी, आरबीआई से जुड़े होने के दस्तावेज, फंडिंग और निवेश से जुड़ी सभी जानकारी मांगी है।
मंजूषा राय का कहना है कि साईदीप, साईप्रसाद, साईफूडर्स, आरबीएम और रोजवैली में से एक भी कंपनी आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है।इस प्रकार चिटफंड और फर्जी कंपनियों के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए सीधे जनता से अपील की है। इसके इन कलेक्टरों ने अपने मोबाइल नंबर कलेक्टर संजीव सिंग 8085477177 और कलेक्टर रत्नाकर झा 9977225990 लोगों को दिया और इस नंबर पर जानकारी देने की बात कहीं है।जिससे चिटफंड और फर्जीवाड़े को समाप्त किया जा सके।
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