PACL को उपभोक्ता अदालत ने ठोका जुर्माना
पंजाब/बरनाला- जिला उपभोक्ताअदालत के न्यायाधीश सुरेश गोयल ने एक केस का फैसला सुनाते पीएसीएल कंपनी को जुर्माना 45 दिनों के अंदर अदा करने के निर्देश दिए हैं।
हरविंदर कुमार निवासी लौंगोवाल ने बताया कि उसने उक्त कंपनी में कई बार पेमेंट जमा करवाई थी जो कंपनी के अधिकारी समय पर उसे बनती बकाया राशि देने में टालमटोल करते रहे। समय पूरा होने के बाद भी उसे पैसे वापस नहीं किए गए।
जिसके बाद उसने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायाधीश सुरेश गोयल ने दस फीसदी ब्याज सहित 10 हजार रुपये जुर्माना करने की सजा सुनाई।
अगर आपके पास भी मल्टी लेवल मार्केटिंग (MLM) से जुडी कुछ जानकारी है या फिर आप विचार शेयर करना हैं तो कमेंट बाक्स मे जाकर कमेंट कर सकतें हैं।
Discover more from MLM Hindi News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Leave a Reply