जहां एक ओर राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है। राजनितिक पार्टीयों के बीच आरबीआई गवर्नर रधुराम राजन को गवर्नर के पद पर बने रहने या हटाने को लेकर चल रही ब्यानबाजी को नजर अंदाज करते हुऐ राजन ने आम बैंक ग्राहको को लोन संबधित बड़ी राहत दी है। बुधवार को रिजर्व बैंक [आरबीआइ] ने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लेने वाले ग्राहकों को भारी राहत देते हुए उन्हें समय से पहले बगैर किसी अन्य भुगतान के कर्ज चुकाने की सुविधा दे दी है। केंद्रीय बैंक ने इस बारे में बुधवार को एक दिशा-निर्देश जारी कर बैंकों को सख्त आदेश दिया है। मंगलवार को आरबीआइ ने बैंक खाते मे न्यूनतम सीमा से कम जमा राशि रखने पर लगने वाले जुर्माने की व्यवस्था को खत्म कर दी है।
20 वर्ष की मियाद वाले कर्ज की अवधि बढ़ाकर 35 वर्ष
फ्लोटिंग रेट पर आवासीय कर्ज लेने वाले ग्राहकों संबंधी फैसले का होम लोन बाजार पर व्यापक असर पड़ेगा। इससे निजी बैंक जो होम लोन पर काफी ज्यादा ब्याज दे रहे ग्राहक कम ब्याज लेने वाले बैंकों में अपना कर्ज ट्रांसफर भी करवा सकेंगे। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2004-05 के दौरान निजी क्षेत्र के आइसीआइसीआइ बैंक से महज 7.25-7.50 फीसद फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लेने वाले ग्राहकों को पिछले दो-तीन वर्षो से 14-15 फीसद का ब्याज देना पड़ रहा है। 20 वर्ष की मियाद वाले कर्ज की अवधि बढ़ाकर 35 वर्ष तक कर दी गई है। होम लोन ग्राहक जो मासिक किस्त दे रहे हैं उसका 95 फीसद तक ब्याज भुगतान में ही जा रहा है।
बगैर पेनल्टी के कर्ज भुगतान
ब्याज दर अधिक बढ़ जाने के कारण कर्ज मे फंसे ग्राहक अब बिना चिंता किऐ समय से पहले होम लोन का भुगतान बखुबी कर सकते है। अभी तक समय से पहले भुगतान करने यानी प्री-पेमेंट पर काफी ज्यादा पेनल्टी लगाई जाती रही है। जुर्माने की यह राशि ज्यादा होने की वजह से ग्राहक समय से पहले कर्ज मुक्त नहीं हो पाते थे। इस बारे में अप्रैल, 2014 में वार्षिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए ही आरबीआइ गवर्नर ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। आरबीआइ ने बैंकों के विरोध को दरकिनार करते हुए होम लोन ग्राहकों को एक बड़ी राहत दी है।
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