गलत तरीके से लोगो से धन जूटाने के मामले जेल मे बंद सहारा समूह के सुप्रीमो सुब्रतो राय के ट्रको को अब अपनी कस्टडी मे रखने से सेबी ने अपने हाथ खडे कर लिए है। साथ ही मामले मे सेबी के एक अधिकारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अब सहारा के दस्तावेज लौटाने मे कोई आपत्ति नही है, जिसके चलते अब विभाग सहारा के दस्तावेज उनके हवाले कर रहा है। मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आदेश देते हुए कहा था कि वह निवेशको के जमा दस्तावेजो को सेबी को सौंपे।
दस्तावेजो के रख-रखाव पर आ था करोड़ों का खर्चा
सहारा समूह द्वारा तीन साल पहले जमा कराए गए 128 ट्रकों मे निवेशको के दस्तावेज सेबी से वापस लेगा। अब सहारा समूह ने सेबी से इन्वेस्टर्स से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वापस लेने की कवायद शुरू कर दी है। इसके साथ ही सहारा ने इन्वेस्टर्स के रिफंड के तौर पर जो राशि जमा कराई थी, उससे सेबी को 41 करोड़ रुपए बतौर ब्याज के तौर पर मिल रहे थी, जिसे वह दस्तावेजों के रख-रखाव पर खर्च कर रही थी। अब चूंकि दस्तावेज लौटाए जा रहे हैं, तो सहारा का यह खर्च बच जाएगा।
धन जूटाने के मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में सहारा को आदेश दिया था कि वह सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपए जमा कराए, जो कि उसने करीब 3 करोड़ निवेशकों से एकत्रित किए थे। कोर्ट ने सहारा को यह भी आदेश दिया था कि वेरिफिकेशन के लिए वह सेबी को सभी दस्तावेज मुहैया कराए, ताकि निवेशकों का पैसा लौटाया जा सके। इसके बाद सहारा ने 31,000 कार्टून में भरकर करीब 128 ट्रक दस्तावेज सेबी के पास भेजे थे। इन डॉक्यूमेंट्स को संभालकर रखने के लिए सेबी को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
सहारा समूह की ओर से कहा गया है कि सेबी ने दस्तावेजों को अपनी कस्टडी में रखने से इनकार दिया है। वहीं, सेबी के एक अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को भी दस्तावेज लौटाने में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए विभाग इन्हें वापस भेज रहा है।
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