आइडल इंडिया इन्फ्रासट्रक्चर्स लि. ने उसके प्रवर्तको और निवेशको से जुटाने व उसकी चल रही मनमानी को संज्ञाने मे लेते हुऐ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने लोगो का बकाया जमा पैसा वापस करने के निर्देश जारी किए है। मामले चल रही कार्यवाही के दौरान सेबी ने पाया की कंपनी ने नियमो को दर किनार करते हुऐ निवेशको से गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी कर 4.95 करोड़ रुपये जुटाऐ हैं।
जानकारी के लिए बतां दे कि नियामक के सख्त निर्देश के खिलाफ जाकर आइडल इंडिया ने करीब 10,000 निवेशकों से एनसीडी के निजी नियोजन के माध्यम से 4.95 करोड़ रुपये जुटाए थे जबकि इसके लिए नियामक की मंजूरी नहीं ली गई थी।
इसके साथ ही कंपनी ताल ठोंक कर कह रही है कि निवेशको का पैसा ब्याज सहित 4.41 करोड रुपए लौटा दिया गया है। इसके उलट सेबी द्धारा जारी किए गऐ आदेश के अनुसार सेबी ने कहा है कि आइडल इंडिया इन्फ्रा, उसके प्रवर्तकों व निदेशकों से कंपनी द्वारा एनसीडी जारी कर जुटाई गई धन राशि निवेशकों को रिटर्न या प्रतिफल के साथ लौटानी होगी, जिसका वादा कंपनी ने किया था।
साथ ही सेबी ने कहा है कि यदि कंपनी भुगतान करने मे आना कानी या फिर देरी करती है तो उसके प्रवर्तकों व निदेशकों को उनकी दी गई राशी को आदेश की तारीख से लेकर भुगतान की वास्तविक तारीख तक 15 फीसद सालाना ब्याज के साथ लौटाना होगा जो कि प्रत्येक छमाही में जुड़ेगा।
नियामक ने यह भी साफ कर दिया है कि कंपनी जिस भुगतान का दावा करेगी उसका प्रमाण पत्र उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेना होगा। सेबी ने आइडल इन्फ्रा को निर्देश दिया है कि वह दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों के सभी संस्करणों और एक स्थानीय अखबार में सार्वजनिक सूचना जारी कर पैसा लौटाने की तारिख मुक्कमल करें, इसमें संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम, पता व संपर्क का ब्योरा होना चाहिए। यह सार्वजनिक सूचना कंपनी को आज से 15 दिन में प्रकाशित करवानी होगी। इसके अलावा सेबी ने कंपनी तथा उसके प्रवर्तकों व निदेशकों पर प्रतिभूति बाजार में लेनदेन की रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध निवेशकों का पैसा लौटाने से आगे दो साल की अवधि के लिए जारी रहेगा।
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