चिटफंड मामले मे कोलकाता हाईकोर्ट ने Manglam Agrotech Pvt.Ltd. की जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच संस्था एसएफआईओ (सीरियस फ्राॅड इंवेस्टीगेशन ऑफिस ) को सोंपा है। मुख्य न्यायधीश नादिरा पाथरिया की अदालत ने कहा है कि अभी फिलहाल मंगलम के मामले मे सीबीआई के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नही है, साथ ही मामले की रिपोर्ट एसएफआईओ को तीन दिन के भीतर देने को कहा गया है।
मंगलम ने जांच से बचने के लिए गत दिनो हाईकोर्ट की शरण लेते हुऐ कहा कि वह अपने एजेंटों, निवेशकों तथा शेयरधारकों को उनकी बकाया रकम अब उन्हे लौटाने चाहती है। वंही दुसरी ओर निवेशकों और शेयरधारकों ने मंगलम के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि मंगलम ने बाजार से बड़ी मात्रा में धन जुटाया है। उसकी कई योजनाओं में वित्तीय अनियमितताएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई जांच कराने का अनुरोध अदालत से किया था। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने सीबीआई से इस बारे में रायशुमारी भी की थी।
सीबीआई के अधिवक्ता ने न्यायाधीश नादिरा पाथरिया से कहा है कि सारधा मामले की जांच हाथ में ली गई है। मंगलम की जांच करने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संस्था के पास कर्मचारियो की कमी बनी हुई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में एक विशेष अधिकारी भी नियुक्त किया है। न्यायाधीश नादिरा पाथरिया ने कहा कि फिलहाल इस मामले की जांच एसएफआईओ ही करेगी। विशेष अधिकारी मामले से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे।
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