नागपुर : गुरुवार श्रीसूर्या समूह कि संचालिका पल्ल्वी जोशी कि जमानत जिला न्यायधीश पी. एस.तरारे कि अदालत में ख़ारिज कर दी गयी । उलेखनीय है कि श्रीसूर्या समूह कि संचालिका पल्ल्वी पर भोले भले लोगो को जायदा पैसा कामने का लालच दे कर कम्पनी में निवेश करवाती और उनसे पैसे लूटने का काम करती । इसी तरहा अपने काम को अंजाम देते हुवे पल्ल्वी दुवारा 250 करोड़ रूपये तक लूट चुकी थी ।
वही इनके शिकार हुवे लोगो दुवारा मामला दर्ज करवाने पर पुलीस पल्ल्वी दम्पति को हिरासत में कर मामले कि जाच में जुट गयी है । और तब से वह जेल में बंद है ।
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