रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने मुंबई डेकन क्रॉनिकल होल्डिंग्स के मामले मे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक, यस बैंक समेत सात अन्य बैंको के खिलाफ जांच मे उल्लधंन किए जाने पर जुर्माना लगाया गया है।
मामले मे RBI ने कहा है कि बैंकों पर उपरांत कुल डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिसमे की आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 40 लाख रुपये और एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक पर कुल 15-15 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा, आंध्रा बैंक, केनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के साथ साथ यस बैंक पर भी 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और एचडीएफसी बैंक और रत्नाकर बैंक पर भी 5-5 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
मामले मे रिजर्व बैंक ने बताया है की उसने साल 2013 के अंत में 12 बैंकों की कुछ शाखाओं में डेकन क्रॉनिकल होल्डिंग्स के कर्ज और चालू खातों की जांच की थी जिसके आधार पर मार्च, 2014 को इन सभी बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए जिसपर बैंकों ने लिखित मे भी जवाब दिया था।
इन सभी मामले के तथ्यों और अलग-अलग बैंकों के जवाब पर विचार के बाद रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा की बैंको ने जांच मे कुछ नियमों का उल्लंघन किया गया था जिसके बाद परिणाम स्वरूप इन बैंकों पर जुर्माने लगाए गए है।
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