एनआरआई लगा सकेंगे चिटफंड में पैसा

नई दिल्ली। प्रवासी भारतीय (एनआरआई) को भी देश में चिटफंड में पैसा लगाने की अनुमति मिल गयी है, लेकिन यह नॉन रिपैट्रिएशन आधार पर होगा, जिसमें निवेशक के पास लगायी गयी पूंजी को अपने प्रवास के देश की मुद्रा में बदलने का विकल्प नहीं होता।
रिजर्व बैंक ने बताया कि प्रवासी भारतीय (एनआरआई) को चिटफंड में बिना किसी सीमा के निवेश करने की अनुमति देने का फैसला किया गया है, हालांकि यह नॉन रिपैट्रिएशन के आधार पर होगा। साथ में यह बताया कि एनआरआई तभी चिटफंड में पैसा लगा सकेंगे, जब राज्य के चिट रजिस्ट्रार या इस काम के लिए नियुक्त अधिकारी ने चिटफंड को प्रवासी भारतीयों से निवेश स्वीकार करने की अनुमति दी हो।
ऐसे निवेश सिर्फ देश की सामान्य बैंकिंग प्रणाली के जरिये ही किये जा सकेंगे जिसमें बैंक खाते भी शामिल हैं। इससे पहले प्रवासी भारतीयों को देश की किसी भी ऐसी कंपनी या इकाई में किसी भी रूप में निवेश की अनुमति नहीं थी, जो चिटफंड के कारोबार में है या इस कारोबार में उतरने की तैयारी में है।
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