एमवे इंडिया के काफी समय से चले आ रहे बुरे दिन टलने वाले हैं क्योंकी अब हैदराबाद उच्च न्यायालय ने एमवे को राज्य के अपने खातो से पच्चास फीसदी काम करने के लिए निकालने की इज़ाजत दे है। तथा यह फैंसला बीते मंगलवार को हैदराबाद हाईकोर्ट के न्यायामूर्ती nooty राम मोहन राव की खंडपीठ ने सुनाया हैं।
उल्लेखनीए है कि मामले मे एमवे इंडिया ने उच्च न्यायालय मे रिट याचिका दायर कर कुरनूल के पुलिस अधीक्षक से कहा था कि अब उनके पास ऐसी कोई आथॅरिटी नही है जिससे की वह हमारा खाता सीज कर सके क्योंकी अब मामला कोर्ट ने जांच के लिए सीबी सीआईडी को सौंप दिया है और वही इसकी जांच कर रहा है। जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुऐ हैदराबाद हाई कोर्ट ने एमवे इंडिया को उनके खाते के 50 फीसदी पैसो का संचालन करने की इज़ाजत दे ही।
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