मुंबई। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए आरबीआई ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए प्रवासी भारतीय निवेशकों को बाजार में अधिसूचित कंपनियों के शेयरों की खरीद की इजाजत दे दी। आरबीआई की ओर से बकायदा इस बारे में जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि ऐसे शेयरों की खरीद के लिए बैंकों की ओर NRI खातों पर गारंटी देने की योजना लागू की गई है। बैंकों को इसके लिए अब पहले की तरह आरबीआई की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
हालांकि आरबीआई ने यह स्पष्ट किया है कि प्रवासी भारतीयों की ओर से शेयरों की ऐसी कोई भी खरीद सेबी की ओर से तय नियमों के दायरे में ही होगी। साथ ही बैंकों की ओर से दी जाने वाली ऐसी किसी गारंटी पर वैश्विक साख रखने वाले किसी एक और बैंक की गारंटी भी जरूरी होगी। इस योजना से प्रवासी भारतीयों के लिए भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदना आसान हो जाएगा। इससे घरेलू बाजार में विदेशी निवेश की रकम बढ़ेगी।
गौरतलब है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों और एनआरई निवेशकों को फेमा के तहत अधिसूचित कंपनियों के शेयरों की खरीद की इजाजत है। लेकिन एफडीआई योजना के तहत ऐसी खरीद की अनुमति उन्हें पहली बार दी गई है।
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