मुंबई। नियमों के उल्लघंन करने पर देश के दो बैंकों पर आरबीआई की गाज गिरी है। आरबीआई ने बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण दो बैंकों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाते हुए कार्रवाई की है। जहां एक महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, वहीं जयपुर के राजपुताना महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा पांच(बी) के तहत कोंकण प्रांत सहकारी बैंक के कारोबार करने पर रोक लगा दिया गया है।
आरबीआई ने कहा कि जांच के दौरान राजपुताना महिला शहरी सहकारी बैंक ने विभिन्न खातों के बारे में पर्याप्त सूचना और रिकार्ड मुहैया नहीं कराया, जिसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35(दो) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने बैंक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसका लिखित जवाब प्राप्त होने के बाद रिजर्व बैंक ने कहा कि मामले की जांच के बाद राजपुताना महिला शहरी सहकारी बैंक को नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया।
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