RBI ने फैसला लिया है जिसके मुताबिक, FDI पॉलिसी के तहत भारतीय कंपनियों में प्रवासी निवेशकों यानि (Non – resident investors) के शेयरों को Non – Banking फाइनेंशियल कंपनियों NBFCs के पास गिरवी रखा जा सकेगा। ।
RBI ने कहा है कि “ट्रांजैक्शन टाइम को घटाने के लिऐ और प्रक्रिया को बेहतर बनाने के मकसद से बैंकों के पास भारतीय कंपनियों में प्रवासी निवेशकों के Equity Shares को चाहे वो लिस्टेड हो या नहीं NBFCs के पास गिरवी रखने की मंजूरी देने का अधिकार होगा।
ऐसा करने से भारतीय कंपनियों के लिए कर्ज की राशि को सुरक्षित किया जा सकता है, और साथ ही साथ इन कंपनियों के कारोबार या ऑपरेशन से जुड़ी जरूरतो को पूरा किया जा सकेगा।
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