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सुब्रत रॉय को छुड़ाने के लिए समुह देगा 3 दिनों में 3000 करोड़ रुपये

सुब्रत रॉय को छुड़ाने के लिए समुह देगा 3 दिनों में 3000 करोड़ रुपये

By Mahender Singh | Published on 22/04/2014

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बहूचर्चित सहारा समुह के मुखिया सुब्रत रॉय पर चल रही याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने पुरी कर ली हैं। अगर ज्ञात हो तो रॉय ने निवेशकों से बीस हजार करोड़ से अधिक राशि नही लोटाने के मामले मे सुप्रीम कोर्ट के जेल भेजने के फैंसले को उन्होने चुनौती दी थी।न्यायमूर्ति के.एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जे.एस खेहड़ की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सुब्रत और दो अन्य निदेशकों की जमानत के लिए दस हजार करोड़ रुपये का भुगतान करने के सहारा के प्रस्ताव पर भी विचार करने की सहमति दे दी है। रॉय और दो निदेशक चार मार्च से तिहाड़ जेल में बंद हैं,मामले में पीठ बाद में फैसला सुनाएगी।सहारा ने अपने नए प्रस्ताव में आज कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह तीन से चार कार्य दिवसों के भीतर ही तीन हजार करोड़ रुपये का भुगतान करेगा और दो हजार करोड़ रुपये नकद 30 मई तक दे देगा।

जमानत के लिए बैंक गारंटी देने को हूई तैयार

सहारा ने यह भी कहा है कि वह 20 जून से पहले पांच हजार करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भी दे देगा. शीर्ष कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि यदि रॉय दस हजार करोड़ रुपये का भुगतान करें तो उन्हें जमानत पर छोड़ दिया जाएगा. इस राशि में से पांच हजार करोड़ रुपये बैंक गारंटी के रूप में और शेष रकम नकद जमा करानी थी।

4 मार्च से तिहाड़ जेल मे हैं बंद

रॉय और समूह के दो निदेशक, निवेशकों के बीस हजार करोड़ रुपये बाजार नियामक सेबी के पास जमा कराने के अदालत के आदेश पर अमल नहीं करने के कारण चार मार्च से न्यायिक हिरासत में हैं, सहारा समूह का कहना था कि रॉय को तत्काल रिहा किया जाए ताकि वह शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करने के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए लोगों से बातचीत कर सकें।

बैंक खातो पर लगी रोक हटाने का अनुरोध

मामले के बाद से ही सहारा के बैंक खातो पर पीछले 21नवंबर से लगी रोक को हटाने का अनुरोध किया है। इस दौरान, सेबी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने सहारा की विभिन्न कंपनियों की लेखा पुस्तकों पर सवालिया निशाना लगाया है, जिसका सहारा ने पुरजोर विरोधकिया है। रॉय ने इससे पहले दलील दी थी कि निवेशकों का बीस हजार करोड़ रुपया सेबी के पास जमा नहीं कराने के कारण उन्हें हिरासत में रखने का शीर्ष अदालत का आदेश गैर कानूनी और असंवैधानिक है और उन्होंने इस आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया था.

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Filed Under: चिट फंड समाचार, विशेष समाचार Tagged With: Justice JS Kehd, Justice k S Radhakrishnan, Sahara Group chief Subrata Roy, Sebi counsel Arvind Datar, Subrata Roy bail plea, Supreme Court  

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