बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 9 शहरों में सहारा को अपनी संपत्ति बेचने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की जमानत याचिका को एक बार फिर से खारिज कर दिया है।
स्थिति के मुताबिकनिवेशकों का पैसा लौटाऐ बगैर सुब्रत रॉय का जेल से बाहर आना अब बेहद मुश्किल है। कोर्ट ने सहारा को चल-अचल संपत्ति बेचने के लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं।
सहारा अपनी संपत्ति को मार्केट रेट और सर्किल रेट के नीचे नहीं बेच सकेगा। इसके साथ ही पूरी संपत्ति बेचने पर जो पैसा मिलेगा उसे सहारा को सेबी द्वारा प्रबंधित बैंक अकाउंट में जमा कराना होगा।
आपकी जानकारी के लिऐ बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को पैसा एकत्रित करने के लिए थोड़ी और राहत दे दी है। कोर्ट ने बाजार नियामक सेबी से सहारा द्वारा बेचे जाने वाली संपत्तियों की टाइटल डीड खरीदार के नाम करने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को fixed deposits और बांड को भी बेचने की अनुमति दे दी है। और इनकी बिक्री से मिलने वाले पैसो को सेबी द्वारा प्रबंधित बैंक अकाउंट में जमा कराने को कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवकत FS Nariman को इस मामले में स्वतंत्र सलाहकार नियुक्त किया है। सर्वोच्च न्यायलय ने सहारा की अगली सुनवाई मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित की जाने वाली तीन जजों की बेंच के सामने करने के निर्देश भी दिए हैं।
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